टैक्स महंगा, सेविंग मुश्किल, आम आदमी विरोधी तो नहीं है बजट? समझिए कितनी हैं चुनौतियां
मोदी सरकार ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को मध्यम वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीण लोगों को सशक्त करने वाला बताया वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाने वाला बजट है. कहा जा रहा था कि इस बार का बजट आम आदमी को राहत देने वाला होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि बजट से आम आदमी की झोली में क्या आया...
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया. एक तरफ जहां पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए इस बजट को मध्यम वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीण लोगों को सशक्त करने वाला बताया वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाने वाला बजट है. ऐसे में आइए जानते हैं सरकार का दावा कितना सही है...
बजट में करदाताओं के लिए क्या
टैक्सपेयर्स को बजट में कुछ राहत दी गई है. न्यू टैक्स रिजीम (कर चुकाने की नई व्यवस्था) चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. हालांकि पुरानी कर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 7.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
पिछले साल 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था जिसे अब बढ़ाकर 7.75 लाख कर दिया गया है.
इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87A के तहत छूट की अधिकतम सीमा को 12,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है.
नई कर व्यवस्था के तहत
- अब तीन लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं
- 3-7 लाख रुपए तक पर 5 फीसदी टैक्स
- 7-10 लाख रुपए तक पर 10 फीसदी टैक्स
- 10-12 लाख रुपए तक पर 15 फीसदी टैक्स
- 12-15 लाख रुपए तक पर 20 फीसदी टैक्स
- 15 लाख रुपए से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स
हर 6 महीने में होगी इनकम टैक्स की समीक्षा
वित्त मंत्री ने कहा कि अब इनकम टैक्स की हर 6 महीने में समीक्षा की जाएगी और टीडीएस को समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा.
कैपिटल गेन टैक्स: बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार किया गया है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG): लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG): शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है.
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT): डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 0.01 से बढ़कर 0.02 प्रतिशत कर दिया गया था.
आम आदमी को बजट में क्या मिला...
शेयर बाजार के निवेशकों को तो बजट से निराशा हाथ लगी लेकिन आम आदमी के लिए बजट में कुछ अहम घोषणाएं जरूर हुई हैं...
ये उत्पाद हुए सस्ते...
मोबाइल फोन- हर इंसान के लिए जरूरी मोबाइल फोन को सस्ता कर दिया गया है. मोबाइल फोन और चार्जर्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया गया है.
सोना-चांदी: धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है.
प्लैटिनम: प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.5% किया गया है.
कैंसर दवाएं: तीन अतिरिक्त कैंसर उपचार दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी.
सीफूड: कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली फीड पर बेसिट कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती की गई है.
सोलर एनर्जी पार्ट्स: सोलर एनर्जी से जुड़े सामनों पर कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी.
फेरोनिकेल और ब्लिस्टर कॉपर: इन धातुओं पर बेस्टिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है.
फुटवियर: लेदर और फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग पर सीमा शुल्क घटाया गया है.
सोलर ग्लास: सोलर ग्लास पर कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी.