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'ट्रायल कोर्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया...', केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट का स्टे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन और जेल में रहना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी है. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति केस में जमानत दे दी थी. अब हाई कोर्ट ने उसी फैसले पर स्टे लगा दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ है.

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले पर स्टे लगा दिया है. ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दी थी. अब इस बेल ऑर्डर पर ही हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. अब अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा कि वैकेशन जज ने तथ्यात्मक पहलुओं पर गौर नहीं किया और ईडी के तथ्यों पर विचार नहीं किया.

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि सभी तथ्यों और रिकॉर्ड पर गौर नहीं किया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह अनजस्टिफाइड है, ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है. 

हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि ईडी को ट्रायल के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखना का मौका नहीं दिया गया है. अरविंद केजरीवाल को 20 जून को ही ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, अब एक बार फिर हाई कोर्ट की वजह से उनकी जमानत अटक गई है. जैसे ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, अगले दिन 21 तारीख को ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था. 

पहले भी कोर्ट ने फैसले पर लगाया था स्टे

वैकेशन बेंच के जज जस्टिस जैन ने बीते सप्ताह ईडी की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी. स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक फैसला नहीं आता है, जमानत पर स्टे लागू रहेगा. केजरीवाल, जमानत अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने हाई कोर्ट के स्टे को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केस की सुनवाई की और कहा कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम कुछ नहीं कह सकते हैं. 

ईडी ने हाई कोर्ट से क्या कहा था?

ईडी ने राउज एवेन्य कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कहा था कि ट्रायल के दौरान हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया था. अरविंद केजरीवाल के वकील ने जवाब में कहा था कि ईडी के आरोप गलत हैं. ट्रायल कोर्ट में उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था. अब हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया.