Sonu Nigam FIR: जाने माने सिंगर सोनू निगम ने बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है. यह एफआईआर 25-26 अप्रैल, 2025 को ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु में हुए एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दर्ज की गई थी. इस टिप्पणी से कन्नड़ समुदाय की भावनाएं आहत होने का आरोप है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने की, जिसे 15 मई, 2025 तक स्थगित कर दिया गया है.
विवाद की शुरुआत तब हुई जब कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने सोनू निगम से कन्नड़ में गाना गाने की मांग की. वायरल वीडियो में निगम को फैंस के आक्रामक लहजे पर नाराजगी जताते और पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते देखा गया.
अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने कहा, 'कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़... यही कारण है कि पहलगाम में जो हुआ.' इस टिप्पणी को कन्नड़ समुदाय के खिलाफ अपमानजनक माना गया, जिसके बाद कर्नाटक रक्षणा के बेंगलुरु जिला अध्यक्ष धर्मराज ए. ने शिकायत दर्ज की. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2), 352(1), और 353 के तहत आपराधिक धमकी, शांति भंग करने के इरादे से अपमान, और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयानों के आरोप शामिल हैं.
सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और बयान जारी कर सफाई दी कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य कन्नड़ समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने कहा, 'मैंने कन्नड़ भाषा, संस्कृति और लोगों को हमेशा सम्मान दिया है. मेरे पास कर्नाटक के लिए एक घंटे से अधिक के कन्नड़ गाने तैयार रहते हैं. लेकिन उस दिन 4-5 लोग आक्रामक तरीके से कन्नड़ गाने की मांग कर रहे थे, जो मुझे धमकी जैसा लगा.'
उन्होंने यह भी कहा कि वह 51 साल के हैं और इतने बड़े करियर में किसी युवा से अपमान सहन नहीं करेंगे. निगम ने बाद में माफी मांगते हुए लिखा, 'सॉरी कर्नाटक, मेरा प्यार मेरे अहंकार से बड़ा है.'