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'लोगों को हंसाते-हंसाते खुद ड्रामा बन गया हूं', कोर्ट में छलका राजपाल यादव का दर्द; 1.15 करोड़ देने को हुए राजी

चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया और बाकी 85 लाख रुपये देने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा.

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Km Jaya

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अभिनेता ने अदालत के सामने अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया और बकाया रकम चुकाने की बात कही. राजपाल यादव 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त मांगा. अदालत ने उन्हें रकम का इंतजाम करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दे दी.

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव काफी भावुक नजर आए. उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े विवाद और उससे हुए कथित आर्थिक नुकसान का जिक्र किया. अभिनेता ने बताया कि फिल्म को लेकर लंबे समय तक कानूनी अड़चनें बनी रहीं और इसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

कोर्ट में बोले- अब मैं खुद एक ड्रामा बन गया हूं 

सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति बताते हुए राजपाल यादव ने कहा कि वह लंबे समय से लोगों का मनोरंजन करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी अपनी जिंदगी किसी ड्रामे जैसी हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया है और अब उन्हें दोबारा काम मिलने लगा है.


अभिनेता के मुताबिक, फिल्म से जुड़े विवाद की वजह से उनका काफी पैसा फंस गया. उन्होंने दावा किया कि फिल्म में उन्हें करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राजपाल ने यह भी आरोप लगाया कि कई वर्षों तक फिल्म पर रोक रहने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ती गई. उनके अनुसार, करीब 5 करोड़ रुपये के विवाद ने उन्हें इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया.

CJI ने फिल्म के नाम पर की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने राजपाल यादव से हल्के अंदाज में उनकी फिल्म 'अता पता लापता' का जिक्र किया. उन्होंने टिप्पणी की कि फिल्मों की तरह उनका पैसा भी गायब है. इसके बाद राजपाल यादव ने अपनी परेशानी अदालत के सामने रखी.

CJI ने अभिनेता से पूछा कि क्या वह इन दिनों कोई फिल्म या धारावाहिक बना रहे हैं या फिर काम की तलाश में हैं. राजपाल ने कहा कि अब उन्हें फिर से काम मिलने लगा है और वह बकाया रकम चुकाने की कोशिश करेंगे. इस पर CJI ने उन्हें आगे अच्छी फिल्में बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी.

1.15 करोड़ दिए, बाकी रकम के लिए मांगी मोहलत

राजपाल यादव की ओर से अदालत में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया गया. बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए उन्होंने 13 अक्टूबर तक का समय मांगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें दो सप्ताह की राहत दी है. इस बेंच में CJI सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन शामिल रहे. अब अभिनेता को तय समय के भीतर बाकी रकम जमा करने का इंतजाम करना होगा.

मुरली प्रोजेक्ट्स से जुड़ा है मामला

राजपाल यादव के खिलाफ यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा करने में देरी को लेकर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने कहा था कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि शिकायतकर्ता को कुछ रकम वापस मिल सके, इसलिए अभिनेता को अब तक राहत दी जा रही है.