दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सलमान खान की तरफ से की गई शिकायतों पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें. सलमान ने यह शिकायत उन कंपनियों के खिलाफ की है जो उनके नाम, तस्वीर, आवाज और दूसरे पर्सनैलिटी गुणों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने उत्पाद और सेवाएं बेच रही हैं.
सलमान खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कई कंपनियों पर आरोप लगाया था कि वे बिना अनुमति उनके पर्सनैलिटी को कमर्शियल ऐड और प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इनमें कई अज्ञात कंपनियां और ऑनलाइन विक्रेता शामिल हैं जिन पर आरोप है कि वे उनके नाम और चेहरे के सहारे सामान्य उत्पादों को महंगे ब्रांड के रूप में बेच रहे हैं. सलमान ने दावा किया कि बिना अनुमति इस तरह का इस्तेमाल न केवल उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनता भ्रमित होती है और कई बार यह गलत धारणा पैदा होती है कि वह इन उत्पादों को समर्थन दे रहे हैं.
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी कंपनियां सलमान खान की शिकायत को सूचना और प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत दर्ज शिकायत मानें और तीन कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें.
कोर्ट ने कहा तीन दिनों में कार्रवाई की जानी है. प्रतिवादी नंबर दो जो कथित तौर पर ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा है उसे अपने फैसले लेने से पहले आईपी अधिकारों पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन कंपनियों के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी करेगा जो बिना अनुमति उनके नाम या अन्य पर्सनैलिटी गुणों का इस्तेमाल करके कमर्शियल सामान बेच रही हैं.
पर्सनैलिटी राइट्स वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े होते हैं. इनमें नाम, फोटो, आवाज, हस्ताक्षर, बॉडी पोज, चेहरे की बनावट आदि शामिल हैं. इन अधिकारों का इस्तेमाल बिना अनुमति किसी उत्पाद के प्रचार के लिए करना अवैध माना जाता है. यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अदालतों का रुख करते हैं.