Abhishek Bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अभिषेक बच्चन को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर राहत दी है. यह आदेश उनकी पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में दी गई राहत के दो दिन बाद आया है. न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि अभिषेक बच्चन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क 'प्रथम दृष्टया ठोस' हैं और सुविधा के संतुलन को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी जा सकती है.
अपनी याचिका में अभिषेक बच्चन ने कहा था कि मीडिया संस्थान, वेबसाइटें और अन्य प्लेटफ़ॉर्म बिना अनुमति उनकी आवाज, तस्वीरें, छवि और नाम का व्यावसायिक और व्यक्तिगत शोषण कर रहे हैं. इसमें ऐड, व्यापारिक वस्तुएं और यहां तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार की गई सामग्री भी शामिल है. उन्होंने इसे तुरंत रोकने की मांग की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता (अभिषेक बच्चन) गूगल को सटीक URL लिंक प्रदान करें, तो गूगल उन सामग्रियों को हटा सकता है. न्यायमूर्ति करिया ने कहा, 'हम गूगल से इसे हटाने के लिए कह सकते हैं. आपको विशिष्ट URL देने होंगे. अगर प्लेटफ़ॉर्म की पहचान हो जाती है तो यह आसानी से संभव है.' हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि YouTube, Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को सामूहिक रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता. आदेश केवल प्रतिवादी के आधार पर अलग-अलग जारी होंगे.
इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में फैसला दिया था. उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ ऑनलाइन संस्थाएं बिना अनुमति उनकी तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग कर रही हैं. अदालत ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि ऐश्वर्या राय की छवियों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले अमिताभ बच्चन और उनकी पोती आराध्या बच्चन को भी दिल्ली हाई कोर्ट से इसी तरह की सुरक्षा मिली थी.
इस आदेश से साफ है कि अदालत अब सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) को लेकर सख्त रुख अपना रही है. इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनियों को स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि बिना अनुमति किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान, आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल करना कानूनी उल्लंघन है.