सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कर्ज चुकाने के लिए दिया आखिरी मौका, अगली सुनवाई तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक

राजपाल यादव पर मुरली प्रोडक्शंस का करीब पांच करोड़ रुपये बकाया है. शिकायत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कहा कि अभिनेता पहले भी कई बार अपना रवैया बदलते रहे हैं. इसलिए उन पर भरोसा करना मुश्किल है.

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Rajpal Yadav Cheque Bounce case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है. चेक बाउंस के मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें ड्रामा करने के लिए लताड़ा. साथ ही पैसे जमा करने का आखिरी मौका भी दिया.

राजपाल यादव पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

राजपाल यादव पर मुरली प्रोडक्शंस का करीब पांच करोड़ रुपये बकाया है. शिकायत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कहा कि अभिनेता पहले भी कई बार अपना रवैया बदलते रहे हैं. इसलिए उन पर भरोसा करना मुश्किल है.


सुनवाई के दौरान सीजेआई ने तीखे शब्दों में कहा- 'वो बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग के मास्टर हैं. कोर्ट में भी वही ड्रामा कर रहे हैं. ऐसे में उन पर कौन यकीन करे?' कोर्ट का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा.

कर्ज चुकाने के लिए दिया अंतिम मौका

कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते के अंदर कम से कम दो करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया. यह उनके लिए आखिरी मौका है. उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि यह रकम जल्द जमा कर दी जाएगी. बाकी रकम के लिए भी जमानत देने का वादा किया गया.

इस फटकार के बावजूद राजपाल यादव को राहत भी मिली. कोर्ट ने 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अभिनेता अपना पासपोर्ट सरेंडर करें.