Gaurav Taneja: सोशल मीडिया पर मशहूर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव तनेजा, जिन्हें 'द फ्लाइंग बीस्ट' के नाम से जाना जाता है, को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कॉपीराइट मामले में वीडियो हटाने का आदेश दिया है. यह मामला कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड ने उनके खिलाफ दायर किया गया था.
कैस्ट्रॉल इंडिया ने दावा किया कि उनके 'कैस्ट्रोनॉमी' मार्केटिंग अभियान के तहत बनाया गया कॉन्टेंट पर उनका कॉपीराइट है. इस सामग्री में जीरो ग्रेविटी उड़ान अनुभव के दौरान बनाई गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शामिल है. उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव तनेजा और उनके सहयोगियों ने बिना अनुमति इस डेटा का इस्तेमाल किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.
कॉपीराइट उल्लंघन: न्यायमूर्ति आरआई चागला ने कहा कि कैस्ट्रॉल के अभियान के तहत बनाई गई सामग्री का कॉपीराइट कैस्ट्रॉल इंडिया के पास है. तनेजा ने बिना अनुमति के कॉन्टेंट का इस्तेमाल किया है. यह कॉन्टेंट उनके सोशल मीडिया चैनलों पर पब्लिकली शेयर किया गया है.
जानबूझकर और बेईमानी से की गई कार्रवाई:
- कोर्ट ने कहा कि तनेजा ने जानबूझकर प्रचार सामग्री को अपलोड किया, जिससे कैस्ट्रॉल के हितों को नुकसान पहुंचा है.
- इस कार्रवाई को बेईमानी करार दिया गया.
इक्विटी का दावा:
- तनेजा अपने कार्यों की सफाई नहीं दे सकते क्योंकि यह कैस्ट्रॉल के वैध और मौजूदा कॉपीराइट का उल्लंघन है.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तनेजा और उनके सहयोगियों को तुरंत सभी वीडियो अपने सोशल मीडिया चैनलों से हटाने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति आरआई चागला ने कहा, 'वादी (कैस्ट्रॉल) की अनुमति के बिना कच्चे डेटा का इस्तेमाल करना कॉपीराइट का उल्लंघन है.'
कैस्ट्रॉल ने अदालत को यह भी बताया कि उनकी सामग्री का उपयोग उनके ऑटोमोटिव उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था.
यह फैसला कॉपीराइट के सख्त पालन और रचनात्मक सामग्री के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के बीच पेशेवर और कानूनी समझौतों की आवश्यकता को भी उजागर करता है.