Abhishek Bachchan Moves HC: एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति और एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. अभिषेक ने एक याचिका दायर कर उन वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो उनके नाम, छवि, तस्वीरों, आवाज और प्रदर्शनों का दुरुपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं. इस मामले की सुनवाई मंगलवार (10 सितंबर) को अदालत में हुई.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तेजस करिया ने की है. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत गूगल को ऐसे सभी लिंक हटाने का निर्देश दे सकती है, जो अभिषेक के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. हालांकि, इसके लिए आवश्यक है कि अभिषेक पक्ष अदालत को संबंधित यूआरएल (URL) की सटीक सूची उपलब्ध कराए.
न्यायमूर्ति करिया ने कहा, 'हम गूगल से इसे हटाने के लिए कह सकते हैं. आपको एक-दूसरे के लिए विशिष्ट URL देने होंगे. अगर आप प्लेटफॉर्म की पहचान कर सकते हैं, तो यह आसानी से किया जा सकता है. याचिका में YouTube, Amazon, Flipkart का ज़िक्र है. यह आदेश नहीं दिया जा सकता. इसे प्रतिवादी के अनुसार विभाजित करना होगा. हम इस तरह से आदेश पारित नहीं कर सकते.'
अभिषेक बच्चन की ओर से पेश हुए वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को आश्वासन दिया कि आवश्यक जानकारी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा, 'कृपया इसे आगे बढ़ाएं, हम प्रतिवादी के अनुसार विभाजित करेंगे.' इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया.
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम, तस्वीर और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल कर कई बार फेक ऐड, भ्रामक प्रचार और गलत सूचनाएं फैलाई जाती रही हैं. इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके ब्रांड वैल्यू पर भी असर पड़ता है. यही कारण है कि हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी इसी तरह की याचिका अदालत में दायर की थी और अब अभिषेक ने भी यह कदम उठाया है.