UGC News: वित्तीय अनुदान आयोग (UGC) ने देश की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 1956 को यूजीसी एक्ट की धारा 13 के तहत जरूरी सूचना मुहैया ना करना को लेकर डिफाल्टर्स की सूची में डाला है. जानकारी के मुताबिक, इन यूनिवर्सिटीज ने अपनी वेबसाइट पर नियमानुसार, जरूरी दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया था.
अधिकारियों ने कहा कि लगातार सूचित करने, ईमेल करने और ऑनलाइन मीटिंग के बाद भी इन विश्वविद्यालयों ने जांच के लिए जरूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई.
यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा कि सभी संस्थानों को कहा गया था कि वे छात्रों और जनता के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरे दस्तावेज लिंक के साथ अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड करें.
क्या है यूजीसी के दिशा-निर्देश
यूजीसी के स्पष्ट नियमों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों को एक कार्यशील वेबसाइट बनाए रखनी होगी ताकि लोग बिना पंजीकरण या लॉग इन के होम पेज पर जाकर आसानी से जानकारी हासिल कर सकें और नेविगेशन के लिए सर्च की सुविधा भी होनी चाहिए.
किस राज्य में सबसे ज्यादा डिफाल्टर विश्वविद्यालय
डिफाल्टर विश्वविद्यालय की लिस्ट में 10 डिफाल्टर विश्वविद्यालयों के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, इसके बाद गुजरात 8, सिक्किम 5 और उत्तराखंड के 4 विश्वविद्यालय शामिल हैं.
यूजीसी ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
यूजीसी ने डिफाल्टरों की लिस्ट को जारी करते हुए तुरंत सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश जारी किये हैं. अधिकारियों ने कहा कि अगर ये विश्वविद्यालय अभी भी नहीं माने तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.
बता दें कि हाल के महीनों में यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर नकेल कसी है. जुलाई में 23 संस्थानों को लोकपाल नियुक्त न करने को लेकर चेतावनी जारी की गई थी.