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India Daily

KG Admissions in Delhi: आर्थिक रुप से पिछड़े बच्चों के लिए नर्सरी और केजी में एडमिशन की तारीख जारी, बस जान लें ये दिशा-निर्देश

दिल्ली में स्कूलों में ऐसे बच्चें जो कि गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए नसर्री में दाखिले को लेकर अपडेट आया है. नर्सरी और केजी में प्रवेश 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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Edited By: Reepu Kumari
EWS kids KG Admissions in delhi School
Courtesy: Pinteres

प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 फरवरी, 2025 से शुरू होंगे. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2025 है.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश और प्रवेश प्रक्रिया जारी की है.

कब से कर पाएंगे आवेदन?

प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 फरवरी, 2025 से शुरू होंगे. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2025 है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पहला ड्रा 3 मार्च, 2025 को जारी किया जाएगा.

एडमिशन के लिए उम्र सीमा

शहर के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS/वंचित समूहों (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (KG) और कक्षा 1 के लिए प्रवेश होंगे. निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च तक ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच होगी. प्रवेश प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं.

दाखिले के लिए पात्रता

जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के माध्यम से प्रवेश पाने के पात्र हैं. ऐसे परिवारों को दिल्ली के राजस्व विभाग से जारी अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड के तहत आने वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं. वंचित समूह श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया

छात्रों का चयन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाएगा. प्रवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को टेक्स्ट मैसेज, ई-मेल या फोन के जरिए सूचित किया जाएगा. जोनल अधिकारी दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, आरटीई प्रावधानों पर प्रशिक्षित 29 जोनल टीमें ड्रॉ के 10 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों की जांच करेंगी.