पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूलेंगे ओला, उबर और कैब वाले, कांग्रेस बोली- वसूली का कोई मौका नहीं छोड़ रही बीजेपी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश (MVAG) 2025 जारी किए. नए नियमों के अनुसार, “एग्रीगेटर को बेस किराए से 50% कम से लेकर अधिकतम दोगुना किराया वसूलने की अनुमति होगी.”

केंद्र सरकार ने हाल ही में कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स के दौरान बेस किराए से दोगुना तक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. पहले यह सीमा 1.5 गुना थी. कांग्रेस ने इसे "वसूली" करार देते हुए सरकार की नीति की आलोचना की है.
कांग्रेस का सरकार पर हमला
कांग्रेस ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, “इन कंपनियों (कैब एग्रीगेटर्स) को अब पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूलने की अनुमति दी गई है, और यह फैसला स्वयं मोदी सरकार ने लिया है. इतना ही नहीं, अगर आप कैब रद्द करते हैं, तो भी आपको 10% किराया देना होगा. बीजेपी की वसूली टीम आपकी जेब ढीली करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही.”
नए दिशानिर्देश क्या कहते हैं?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश (MVAG) 2025 जारी किए. नए नियमों के अनुसार, “एग्रीगेटर को बेस किराए से 50% कम से लेकर अधिकतम दोगुना किराया वसूलने की अनुमति होगी.” इसके अलावा, बेस किराया कम से कम तीन किलोमीटर के लिए लागू होगा, ताकि “डेड माइलेज” की भरपाई हो सके, जिसमें बिना यात्री के तय की गई दूरी और यात्री को लेने में खर्च होने वाला ईंधन शामिल है. यदि यात्री या ड्राइवर बिना वैध कारण के राइड रद्द करते हैं, तो दोनों पर 10% किराए का जुर्माना, अधिकतम 100 रुपए तक लगाया जाएगा. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि एग्रीगेटर्स को ड्राइवर्स के लिए कम से कम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस सुनिश्चित करना होगा. साथ ही, आठ साल से पुराने वाहनों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति नहीं होगी.
निजी मोटरसाइकिलों को भी अनुमति
नए दिशानिर्देशों में गैर-परिवहन (निजी) मोटरसाइकिलों को यात्री राइड के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है. सभी राज्यों को तीन महीने के भीतर इन संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाने की सलाह दी गई है.
उबर और रैपिडो ने किया स्वागत
राइड-हेलिंग सेवा उबर ने इन दिशानिर्देशों को “नवाचार और नियामक स्पष्टता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम” बताया. उबर के प्रवक्ता ने कहा, “राज्यों द्वारा समय पर लागू करना एकसमान कार्यान्वयन और सभी हितधारकों के लिए अनिश्चितता को कम करने की कुंजी होगी. हम सरकार के साथ मिलकर इस ढांचे को प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
रैपिडो ने MVAG 2025 के खंड 23 का स्वागत करते हुए इसे “विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर” करार दिया. रैपिडो ने कहा, “गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को साझा गतिशीलता के रूप में मान्यता देने से लाखों लोगों, विशेष रूप से कम सेवा वाले और हाइपरलोकल क्षेत्रों में, किफायती परिवहन विकल्प उपलब्ध होंगे. यह कदम ट्रैफिक जाम और वाहन प्रदूषण जैसी समस्याओं को हल करने में भी मदद करेगा.”