GST rate cuts: सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू...सुपर लग्जरी आइटम्स पर अब लगेगा 40% टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शक्करयुक्त और कैफीन युक्त पेय पदार्थों सहित लक्जरी वाहनों पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है

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Kuldeep Sharma

जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शक्करयुक्त और कैफीन युक्त पेय पदार्थों सहित लक्जरी वाहनों पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है. इसके साथ ही टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए 12 और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त कर अब केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत रखे गए हैं.

नई दरों के तहत पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शक्करयुक्त और कैफीन युक्त गैर-मादक पेय पदार्थों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा. इसी तरह 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली पेट्रोल कारें, 1,500 सीसी से बड़ी डीजल कारें, 4,000 मिमी से लंबी गाड़ियां, रेसिंग कारें, निजी उपयोग के लिए विमान और यॉट भी इस उच्च दर में शामिल होंगे. मोटरसाइकिलें जिनकी क्षमता 350 सीसी से अधिक है, उन पर भी यही कर लागू होगा.

टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव

काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इसमें टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए. मौजूदा चार स्लैब- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत को घटाकर अब केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत रहेंगे. जबकि 40 प्रतिशत की विशेष दर केवल लक्जरी और 'सिन प्रोडक्ट्स' पर लागू होगी. यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से प्रभावी होगी.

आम आदमी को मिलेगी राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुओं जैसे साबुन, छोटे वाहन और रोजमर्रा की चीजों पर कर में कटौती की जाएगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों पर बोझ कम होगा और उपभोग में आसानी होगी. इससे छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी.

प्रधानमंत्री का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जीएसटी सुधार आम लोगों का जीवन आसान बनाएंगे और छोटे व्यापारों को भी मजबूती देंगे. उन्होंने इसे 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में बड़ा कदम बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि यह कर सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.

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