पीएफ ट्रस्टों के लिए EPFO की नई योजना लागू, जानें 6 महीने में कैसे मिलेगा फायदा?

EPFO ने पीएफ ट्रस्टों की स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है. आयकर मान्यता प्राप्त ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

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Sagar Bhardwaj

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों के लिए 'माफी योजना-2026' (EPFO Amnesty Scheme) शुरू की है. यह एकमुश्त सुविधा उन पीएफ ट्रस्टों के लिए है जिनके पास ईपीएफ कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है. इस योजना का उद्देश्य ऐसी कंपनियों और संस्थानों को अपनी स्थिति नियमित (Regularize) करने का एक अवसर देना है.

किसे मिलेगा लाभ और अंतिम तिथि

29 जून 2026 को अधिसूचित ईपीएफ योजना 2026 के तहत लाई गई यह राहत केवल 6 महीने के लिए मान्य है. जिन पीएफ ट्रस्टों के पास आयकर अधिनियम 1961 की मान्यता है, लेकिन ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा-17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 143 का छूट आदेश नहीं है, वे 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. पात्रों को दो श्रेणियों- ट्रस्ट नियमितीकरण की मांग करने वाले और संहिता के तहत छूट प्राप्त संस्थान-में बांटा गया है.

योजना का प्रभाव और मिलने वाली राहतें

यह योजना स्थापना की तिथि से छूट की स्थिति देकर नियमितीकरण की सुविधा प्रदान करती है. इसके तहत न्यूनतम कर्मचारी संख्या, फंड साइज और 3 साल के पूर्व अनुपालन जैसी शर्तों से छूट दी जाएगी. यदि सदस्यों के खातों में तय दरों के अनुसार अंशदान और ब्याज जमा हुआ है, तो बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़े लंबित आकलन वापस लेकर माफ कर दिए जाएंगे.


आवेदन करने का तरीका

पात्र संस्थानों को संबंधित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार को ईमेल (rc.exemption@epfindia.gov.in) द्वारा औपचारिक आवेदन भेजना होगा. आवेदकों को अपने वित्तीय खातों का ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से कराना होगा. साथ ही, ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किसी भी विशेष या अनुपालन ऑडिट को आवेदन जमा करने के 3 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा.