टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! CBDT ने बढ़ाई ITR फाइलिंग और ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की लास्ट डेट

CBDT ने यह फैसला टैक्सपेयर्स, ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया गया है ताकि समय पर और बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल किया जा सके.

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Sagar Bhardwaj

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके पास राहत भरी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)  ने वित्त वर्ष  2024-25 यानी  Assessment Year 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है. यानी अब करदाताओं को 40 दिन की एक्ट्रा मोहलत मिल गई है.

इतना ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है. CBDT ने यह फैसला टैक्सपेयर्स, ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया गया है ताकि समय पर और बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल किया जा सके.

CBDT और ITR दोनों की तारीखें बढ़ीं

अब आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है जबकि ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2025 है.

ये बढ़ोत्तरी केवल क्लॉज (a) ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन  139 (1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए लागू होगी. सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि फॉर्मल नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी.

कौन कर सकते हैं लेट फाइलिंग

यह राहत मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट अनिवार्य है. जैसे...

  • बड़े बिजनेस फर्म्स
  • कॉरपोरेट्स
  • प्रोफेशनल्स (CA, डॉक्टर, ऑर्किटेक्ट आदि)
  • पार्टनरशिप फर्म्स

इन टैक्सपेयर्स को आम तौर पर पहले 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करना होता था लेकिन अब CBDT ने दोनों डेडलाइन आगे बढ़कर ऑडिट रिपोर्ट के लिए 10 नवंबर और आईटीआर के लिए 10 दिसंबर कर दी है.

CBDT ने क्यों बढ़ाई डेट

सीबीडीटी की प्रेस रिलीज के मुताबिक टेक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए आईटीआर फाइलिंग और ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई गई है ताकि शिकायतें कम हों और कोई भी बिना तैयारी के फाइलिंग न करे. कई राज्यों में त्योहारों की वजह से छुट्टियां चल रही थीं जिसके कारण टैक्स फाइलिंग में देरी हो रही थी.