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Old Vehicle Rule 2025: 'हे भगवान', बुरे फंसेगे पुराने वाहन, 1 नवंबर से पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा तेल!

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों पर लिया गया है, ताकि एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके. हालांकि इस फैसले से कई वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है. लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है. 

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Edited By: Reepu Kumari
Old Vehicle Rule 2025 'Oh God', old vehicles will be in trouble, oil will not be available at petrol
Courtesy: Pinterest

Old Vehicle Rule 2025: अगर आप नोएडा या एनसीआर में रहते हैं और आपकी कार डीजल की है और 10 साल पुरानी हो चुकी है, या फिर पेट्रोल की और 15 साल पुरानी है, तो अब अलर्ट हो जाइए. सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे हजारों वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.1 नवंबर 2025 से इन पुराने वाहनों को नोएडा और गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जाएगा.

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों पर लिया गया है, ताकि एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके. हालांकि इस फैसले से कई वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है. लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है. 

कौन-कौन से वाहन आएंगे बैन के दायरे में?

नोएडा RTO के मुताबिक, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों पर यह नियम लागू होगा. ऐसे करीब 2.08 लाख वाहन जिले में हैं जो इस आदेश से प्रभावित होंगे.

कैसे होगा नियम का पालन?

पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) लगाए जाएंगे जो गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और यह तय करेंगे कि वाहन बैन के दायरे में है या नहीं. अगर वाहन तय सीमा से पुराना हुआ तो उसे वहीं पर तेल देने से मना कर दिया जाएगा.

वाहन मालिकों को क्या करना होगा?

RTO ने साफ कहा है कि या तो वाहन मालिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेकर गाड़ी को NCR से बाहर ट्रांसफर करें या फिर गाड़ी विभाग को सौंप दें. नहीं तो भारी जुर्माना और जब्ती का सामना करना पड़ सकता है.

पुरानी गाड़ियों की होगी डंपिंग?

सबसे बड़ी चिंता यह है कि नोएडा में इतनी बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को डंप करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. ऐसे में सड़कों और गलियों में पुराने वाहन खड़े रह सकते हैं, जो ट्रैफिक और सफाई दोनों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं.