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PPF, SSC, RD आदि में निवेश को लेकर सरकार ने बदले नियम


Gyanendra Tiwari
Gyanendra Tiwari
2023/11/21 09:35:20 IST

    क्योंकि सरकार ने बचत योजनाओं में निवेश करने की नियमों में बदलाव किया है. इन बदलाव के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है.

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    जैसे - पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), रिकरिंग डिपॉजिट (RD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है.

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सीनियर सिटीजन को राहत

    सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है.  अब रिटायरमेंट के बाद 3 महीने तक आप अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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PPF में भी बदलाव

    पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किए हैं. इसमें अकाउंट बंद करने और निकासी से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है.

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पोस्ट ऑफिस

    पोस्ट ऑफिस में अगर किसी ने पांच साल की योजना में निवेश किया  है और 4 साल में ही पैसे निकाल लेता है तो उसका ब्याज का पैसा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

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    अगर आपने इन सभी योजनाओं में निवेश किया है या करने वाले हैं तो एक बार बदले हुए नियमों के बारे में जरूर जान लें नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है. 

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