बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सख्त जांच ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दिल्ली-NCR समेत कई जगहों पर भी नागरिकता को लेकर पुलिस और सरकारी एजेंसियों की पूछताछ जारी है.
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दस्तावेज
अब तक आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण माना जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है.
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SIR
चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के तहत सिर्फ 11 दस्तावेजों को नागरिकता प्रमाण के तौर पर मान्यता दी है. चलिए विस्तार से जानते हैं.
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सरकारी नौकरी या पेंशन से जुड़े दस्तावेज
अगर आप केंद्र या राज्य सरकार, या किसी सरकारी कंपनी में कर्मचारी हैं या पेंशन पा रहे हैं, तो आपका पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर मान्य होगा.
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सरकारी कागजात
अगर आपके पास 01 जुलाई 1987 से पहले किसी सरकारी विभाग, बैंक, एलआईसी या डाकघर द्वारा जारी दस्तावेज हैं, तो वे मान्य होंगे.
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जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट
किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी नागरिकता का पुख्ता सबूत माना जाएगा. अगर आपके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, तो इसे भी नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा.
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मार्कशीट/सर्टिफिकेट
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे. इसके साथ राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी रेसिडेंस सर्टिफिकेट जरूरी है.
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जाति या वन अधिकार प्रमाण पत्र
OBC/SC/ST या वन अधिकार प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे. लेकिन इन्हें सरकारी अधिकारी ने जारी किया होना चाहिए.
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परिवार रजिस्टर:
स्थानीय निकायों (पंचायत या नगर निगम) द्वारा बनाया गया परिवार रजिस्टर, जिसमें आपके नाम का उल्लेख हो.
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सरकारी कागज
सरकार द्वारा जारी मकान या जमीन का आवंटन प्रमाण पत्र भी आपकी नागरिकता का सबूत हो सकता है.