बेंगलुरु में एक कपड़ा दुकान के मालिक और उसके कर्मचारी ने अपनी दुकान से साड़ियां चुराने के आरोप में एक 55 वर्षीय महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की. महिला पर हुए इस हमले को सार्वजनिक रूप से मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. गुरुवार को यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपी दुकानदार की पहचान केआर मार्केट के पास एवेन्यू रोड पर माया सिल्क साड़ियों के मालिक 44 वर्षीय उमेद राम और उनके कर्मचारी 25 वर्षीय महेंद्र सीरवी के रूप में हुई है.
घायल महिला की पहचान आंध्र प्रदेश के गुंटकल की रहने वाली 55 वर्षीय हम्पम्मा के रूप में हुई है. 21 सितंबर को राम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 के तहत चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हम्पम्मा 20 सितंबर की दोपहर एक किशोर लड़के के साथ माया सिल्क्स के पास घूम रही थी. वह साड़ियां देखने के बहाने दुकान में घुसी, प्रवेश द्वार पर रखा साड़ियों का एक बंडल चुराकर भाग गई. घटना का पता तब चला जब बाहर गए राम दुकान पर लौटे और बंडल गायब पाया. दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि महिला बंडल चुरा रही है. राम ने उसी दिन पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी.
Bengaluru
— Rahul Chauhan (@journorahull) September 26, 2025
A woman accused of theft was brutally assaulted on Avenue Road by Maya Silk Sarees owner Babulal & staff- dragged, beaten, even kicked in private parts.
Police jailed her for theft, but no action on shop owner.
Outrage grows, activists demand Babulal’s arrest. pic.twitter.com/IZcGjxRwZP
कई बार लातें मारी
उन्होंने 21 सितंबर को महिला को अपनी दुकान के पास घूमते हुए देखा. महिला को उसी साड़ी में देखते ही, जो उसने पिछले दिन पहनी थी, उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया. राम और महेंद्र ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की. जब वह फुटपाथ पर गिर गई, तो राम ने उसे कई बार लातें मारी, जिसमें उसकी छाती और पेट पर भी शामिल थे. मौके पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके साथ मारपीट करता रहा. वहां मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, महिला राम से माफी मांगती हुई दिखाई दे रही है. उसने उसे बताया कि उसने शराब खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए साड़ियां चुराई थीं. जिस व्यक्ति ने उसे पैसे दिए थे, उसने सारी साड़ियां ले लीं. हमले के बाद, राम ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया और शिकायत की.
होयसला पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सिटी मार्केट पुलिस स्टेशन ले गई. राम ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला द्वारा चुराई गई 61 साड़ियों की कीमत 91,500 रुपये है और उसने इन्हें केंगेरी के पास दुबासिपाल्या के एक ग्राहक को देने के लिए पैक किया था. होयसला पुलिस के मौके पर जाकर महिला को हिरासत में लेने के बावजूद, पुलिस का कहना है कि उन्हें राम द्वारा महिला पर हमले की जानकारी नहीं थी. कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं का एक समूह गुरुवार शाम दुकान के सामने इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया.
दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन उन्होंने दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस गिरीश ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को हमले की जानकारी मिलते ही राम और महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राम और महेंद्र पर बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर मीडिया को देखा और कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने से पहले ही उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी.