CDCO: देशभर में दवाओं की गुणवत्ता की जांच में नवंबर में 111 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं. इनमें से 2 दवाएं नकली पाई गईं, जिनके निर्माताओं का कोई पता नहीं है. ये दवाएं बिहार और गाजियाबाद से ली गई थीं. अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है और दवाओं को बाजार से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं.
बिहार से पैन-40 गैस की दवा का नमूना नकली पाया गया, जिसका बैच नंबर 23443074 है. वहीं, गाजियाबाद में ऑगमेंटिन 625 डीयूओ टैबलेट (एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट) नकली निकली, जिसका बैच नंबर 824डी054 है. नकली दवाओं को बड़ी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था.
कड़ी कार्रवाई की तैयारी
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देशभर की दवा दुकानों से नमूने इकट्ठा कर उनकी जांच की थी. इनमें से 41 नमूनों की जांच केंद्रीय प्रयोगशालाओं में और 70 की जांच राज्य प्रयोगशालाओं में की गई. इनमें गैस, बुखार और सांस की दवाएं शामिल थीं. नकली दवाओं के मामलों में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.