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आधार अपडेट को लेकर UIDAI ने दी गुड न्यूज, अब आप घर बैठे ही फ्री में कर सकेंगे ये तीन बड़े बदलाव

UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेशन को बेहद आसान बना दिया है. अब आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे डेमोग्राफिक चेंज घर बैठे ही किए जा सकेंगे.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
आधार अपडेट को लेकर UIDAI ने दी गुड न्यूज, अब आप घर बैठे ही फ्री में कर सकेंगे ये तीन बड़े बदलाव
Courtesy: @MeghUpdates

UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड को लेकर तीन बड़े बदलाव लागू किए हैं. अब आधार कार्ड में घर बैठे नाम, पता, मोबाइल नंबर बदला जा सकता है. हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी जन सेवा केंद्र जाना होगा. आइए जानें UIDAI  ने नियमों में क्या बदलाव किया है... 

1. आधार कार्ड डिटेल्स 1 नवंबर से ऑनलाइन अपडेट

अब आधार में नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर जैसे बदलाव  myaadhaar पोर्टल से घर बैठे हो जाएंगे. सरकारी डेटाबेस जैसे पैन, पासपोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं लेकिन फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटो बदलने के लिए जनसेवा केंद्र जाना पड़ेगा. यह सुविधा लाखों लोगों का समय बचाएगी. 

2. आधार अपडेट करने के लिए अब देना होगा इतना शुल्क

UIDAI ने आधार अपडेट करने की फीस में भी बदलाव किया है. डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 75 रुपए, वहीं बायोमेट्रिक चेंज के लिए 125 रुपए देने होंगे. यदि दोनों साथ बदले तो डेमोग्राफिक बदलना मुफ्त होगा. वहीं दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करना 14 जून 2026 तक बिल्कुल फ्री होगा और इसके बाद शुल्क लिया जाएगा.. 5-17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा.

3. 1 नवंबर से आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य

अब आधार-पैन लिंक जरूरी हो गया है. अगर 31 दिसंबर 2025 तक आधार पैन लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा. नए पैन के लिए आधार से ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. UIDAI ने चेतावनी दी कि अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया गया तो जुर्माना लगेगा. 

5 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री रहेगा. वहीं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करना 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा. UIDAI का मकसद- कम खर्च में लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैआ करना है. नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी होगी. 

जुर्माने से बचना है तो याद रखें डेडलाइन

किसी भी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक आधार और पैन को लिंक करा लें. 31 दिसंबर तक आधार पैन लिंक न होने पर आपका पैन निषक्रिय कर दिया जाएगा.