Budget 2024: 8 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, 1 फरवरी को बजट में हो सकती है घोषणा

इस बार पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है.

Sagar Bhardwaj

Budget 2024: चुनावी साल में टैक्सपेयर्स को 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में गुड न्यूज मिल सकती है. खबरों के मुताबिक, इनकम टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है.

8 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स

अगर ऐसा होता है तो 8 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसमें 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है. इस सीमा को बढ़ाने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव किया जा सकता है.

पिछले साल 5 से 7 लाख की गई थी टैक्स छूट की सीमा

बता दें कि पिछले साल पेश किए गए बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया था. इसके साथ-साथ टैक्स स्लैब्स की संख्या भी 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी.

लोगों को टैक्स बेनिफिट देना है सरकार का मकसद

एक प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा को सात लाख से बढ़ाकर साढ़े सात लाख किया जा सकता है. दरअसल, सरकार का मकसद मध्यम आय वर्ग के लोगों को टैक्स बेनिफिट देना है. 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव के लिए फाइनेंस बिल लाया जा सकता है.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची ITR फाइल करने वालों की संख्या

बता दें कि असेसमेंट ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड 8.18 करोड़ लोगों ने ITR भरा जो पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी अधिक है.

2020 में पेश किए गए बजट में पहली बार नई टैक्स रिजीम की घोषणा की गई थी. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा है. करदाता दोनों में से कोई भी विकल्प चुनकर ITR फाइल कर सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रखी गई है मगर ओल्ड टैक्स रिजीम का फायदा लेने के लिए उससे चुनना जरूरी है.