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UPI या नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट में हो गया है पेमेंट तो घबराएं नहीं, करें ये काम

Digital Transaction: अगर आपने भी किसी गलत जगह पैसे भेज दिए हैं तो उन पैसों को वापस लाया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है प्रक्रिया

Purushottam Kumar

नई दिल्ली: भारत में यूपीआई के आने से पिछले कुछ सालों से लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं. आज करीब-करीब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं. डिजिटल माध्यम के जरिए आप देश के किसी भी कोने से किसी भी बैंक खाते में चंद सेकेंडों में पैसे भेज सकते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग एक छोटी सी गलती के कारण किसी गलत जगह पैसे भेज देते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है अगर आपने भी किसी गलत जगह पैसे भेज दिए हैं तो उन पैसों को वापस लाया जा सकता है.

कैसे मिलेगा रिफंड
अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अन्य यूपीआई के माध्यम से आप भी किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज दिए हैं को सबसे पहले आपको कस्टमर केयर से संपर्क करना है. कस्टमर केयर को आप अपना ट्रांसेक्शन डिटेल दें और एक कंप्लेन दर्ज करा लें इसके साथ-साथ अपने बैंक को भी इस पूरे मामले की जानकारी दें. जानकारी के अनुसार आपको 48 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराना होगा.

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यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए गलत बैंक अकाउंट में पेमेंट होने पर आपको 1800-120-1740 पर कॉल करके पूरी जानकारी साझा कर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके साथ ही आप अपने बैंक के ब्रांच को भी इस पूरे मामले की जानकारी दें. इसके बाद अगर बैंक आपकी मदद करने से इंकार कर देती है तो फिर इस संदर्भ में आप आरबीआई को उनकी वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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