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India Daily

ITR Filing Deadline: अभी तक नहीं भरा है इनकम टैक्स? ITR भरने का आखिरी मौका, चूकने पर हो सकता है नुकसान

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 तय की है. इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल न करने पर आपको पेनाल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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Edited By: Babli Rautela
ITR filing deadline
Courtesy: Social Media

ITR Filing Deadline: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक फाइल नहीं किया है, तो आज आपके लिए आखिरी मौका है. इनकम टैक्स विभाग ने बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 तय की है. इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल न करने पर आपको पेनाल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

पहले आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की थी. जो करदाता इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए 31 दिसंबर 2024 तक लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल करने का अवसर दिया गया। बाद में इसे और बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया.

ITR लेट फीस के नियम

लेट फीस का निर्धारण करदाताओं की वार्षिक आय के आधार पर किया गया है:

  1. 5 लाख रुपये तक की आय: 1,000 रुपये की लेट फीस.
  2. 5 लाख रुपये से अधिक की आय: 5,000 रुपये की लेट फीस.

अगर आज भी आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकती है.

डेडलाइन चूकने के बाद की परेशानियां

डेडलाइन चूकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. आयकर विभाग से नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है. डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आप नुकसान को आगे बढ़ाने जैसे लाभों से वंचित हो सकते हैं.

बिलेटेड ITR फाइल करना अब बेहद आसान है. इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
  2. अपने पैन नंबर का उपयोग कर लॉगिन करें.
  3. अपनी आय के स्रोतों के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें.
  4. असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म भरें.
  5. अपनी आय, कटौती और कर देयता का विवरण दर्ज करें.
  6. यदि कोई बकाया कर है, तो ब्याज और पेनाल्टी सहित उसका भुगतान करें.
  7. आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए रिटर्न को वेरिफाई करें.

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन

अगर आपने पहले ही ITR फाइल कर दिया है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की गलती हो गई है, तो आप इसे आज रिवाइज कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं लगता. इसके अलावा कुछ खास बातों का ध्यान रखें जैसे ITR फाइल करते समय सही जानकारी दर्ज करें. समय पर बकाया कर का भुगतान करें. सुनिश्चित करें कि रिटर्न को ई-वेरीफाई किया गया है.