रेलवे के बाद डाक कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 60 दिन का बोनस, जानें किसे मिलेगा फायदा
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस के बाद अब इंडिया पोस्ट के पात्र कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 60 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा.
India Post Bonus 2026: त्योहारों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है. रेलवे कर्मचारियों के बाद अब डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस देने का ऐलान किया गया है. इंडिया पोस्ट के आदेश के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नियमित कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा. इसके साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों और पात्र कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं.
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ?
डाक विभाग की इस घोषणा में तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है. पहली श्रेणी नियमित कर्मचारियों की है, जिसमें मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारी आते हैं. दूसरी श्रेणी ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की है, जिन्हें निर्धारित नियमों के तहत एक्स-ग्रेशिया बोनस दिया जाएगा.
तीसरी श्रेणी में पात्र कैजुअल कर्मचारी शामिल हैं. इनमें फुल टाइम कैजुअल लेबर और टेम्पररी स्टेटस वाले योग्य कर्मचारी आते हैं. इन्हें एडहॉक बोनस दिया जाएगा. हालांकि, सभी कर्मचारियों को एक जैसी राशि नहीं मिलेगी. भुगतान की गणना संबंधित श्रेणी के नियमों और पात्रता की शर्तों के अनुसार की जाएगी.
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7,000 रुपये की सीमा से तय होगी बोनस की रकम
नियमित डाक कर्मचारियों के बोनस की गणना 60 दिनों के आधार पर होगी. इसके लिए औसत मासिक वेतन को बोनस के दिनों से गुणा करके 30.4 से भाग दिया जाएगा. लेकिन इस गणना में मासिक वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 रखी गई है. यानी किसी कर्मचारी का वास्तविक मासिक वेतन इससे ज्यादा होने पर भी बोनस की गणना के लिए ₹7,000 तक की रकम ही मानी जाएगी. ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी निर्धारित नियमों के अनुसार गणना होगी.
कैजुअल कर्मचारियों और रेलवे के लिए क्या नियम?
फुल टाइम कैजुअल कर्मचारियों को एडहॉक बोनस पाने के लिए 31 मार्च 2026 तक लगातार तीन साल या उससे अधिक समय तक निर्धारित दिनों में काम करने की शर्त पूरी करनी होगी. वहीं, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच इस्तीफा देने, रिटायर होने, नौकरी छोड़ने या प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले नियमित कर्मचारी भी लागू नियमों के तहत बोनस के पात्र हो सकते हैं.
इससे पहले सरकार ने रेलवे के करीब 11.4 लाख कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस की घोषणा की थी. इसके लिए 2,009.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और प्रति कर्मचारी अधिकतम बोनस 17,951 रुपये तय है. पात्र कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन और ग्रुप C के अन्य कर्मचारी शामिल हैं.