Toll Tax Refund Rules: भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टोल टैक्स देना पड़ता है. इसे चुकाने के लिए पहले पैसे लिखे जाते हैं. सिस्टम में बदलाव हुआ और उसके बाद फास्टैग का इस्तेमाल होने लगा. पहले लोगों को टैक्स चुकाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन फास्टैग के बाद ऐसा बंद हो गया.
क्या कैसे मिलेगा वापस
आपको बता दें, अगर आपके फास्टैग से दोगुना टोल टैक्स कट जाता है तो इस स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको बस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद कस्टमर सेल की टीम जांच करेगी और सही होने पर आपके फास्टैग अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे. इसे वापस आने में एक महीने तक का समय लग सकता है.
NPCI और बैंक से भी मिल सकती मदद
अगर NHAI से समस्या का हल नहीं हो पाए तो फिर आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी NPCI के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं. यहां आपको अपने वाहन की जानकारी देनी होती है और फास्टैग के ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स भी देना होता है. सूचना सही रहें पर पैसा रिफंड कर दिया जाता है.
अगर NPCI से भी समस्या का समाधान न मिले तो आप फास्टैग जारी करने वाले अपने बैंक से भी इसकी शिकायत कर सकते है. बैंक में शिकायत दर्ज कराने पर भी आपका रिफंड मिल सकता है.