Home Loan: होम लोन लेने जा रहे हैं और ये बातें पता नहीं तो होगा बड़ा घाटा
होम लोन लेने पर आप इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के साथ टैक्स कटौती का फायदा ले सकते हैं. यहां हम आपको होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट की जानकारी दे रहे हैं.
Tax Exemption on Home Loan: आजकल लोगों में लोन लेकर घर बनाने या खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. अगर आप भी होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वरना आपको बड़ा घाटा हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेने के साथ टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है.
होम लोन लेने पर आप इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के साथ टैक्स कटौती का फायदा ले सकते हैं. यहां हम आपको होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट की जानकारी दे रहे हैं.
होम लोन पर कैसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट
जानकारी के लिए बता दें कि सभी टैक्स बेनिफिट्स का फायदा पुराने टैक्स सिस्टम के आधार पर ही मिलता है. नए टैक्स सिस्टम में इसका फायदा नहीं मिलता है.
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आयकर अधिनियम के अनुसार, आप नीचे बताई गई धाराओं के आधार पर होम लोन पर टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं...
धारा 24(b)- धारा 24 (b) ks तहत 2 लाख रुपए तक के सालाना होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. हालांकि यह लाभ आपको केवल स्व-कब्जे (self-occupied properties) वाली संपत्तियों पर ही मिलेगा. गैर स्व कब्जे (non-self-occupied property) वाली संपत्ति के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी.
धारा 80C- धारा 80 सी के तहत घर खरीददार को मूल राशि पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. लोन की मूल राशि के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की टैक्स कटौती का लाभ मिलता है.
धारा 80 EEA- इस धारा के तहत आपको होम लोन की अतिरिक्त ब्याज पर छूट मिलती है. किफायती होम लोन की ब्याज पर आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं.
धारा 80 EE- इस सेक्शन के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स बेनिफिट मिलता है. आप सालाना 50,000 रुपए तक की ब्याज कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
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