PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा बदलाव! अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्म, जान लें नया नियम
PF से पैसा निकालने की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट है. EPFO के मुताबिक, टैक्स वर्ष 2026-27 से निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 जमा करना होगा.
नौकरीपेशा लोगों के लिए PF की रकम भविष्य की जरूरतों में काफी काम आती है. ऐसे में जब कर्मचारी अपने खाते से पैसा निकालते हैं, तो टैक्स कटौती से जुड़े नियमों को समझना जरूरी हो जाता है. EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि टैक्स वर्ष 2026 27 से TDS छूट के दावे के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H मान्य नहीं होंगे. अब पात्र खाताधारकों को इसके लिए फॉर्म 121 जमा करना होगा.
इस बदलाव का असर उन PF सदस्यों पर पड़ेगा, जो निकासी के समय अपनी पात्रता के आधार पर TDS नहीं कटवाने का दावा करते हैं. पहले उम्र और आय के हिसाब से अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किए जाते थे. अब इस प्रक्रिया के लिए एक ही फॉर्म निर्धारित किया गया है. हालांकि, फॉर्म बदलने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति की PF निकासी अपने आप टैक्स से मुक्त हो जाएगी.
पहले कौन भरता था फॉर्म 15G और 15H?
पुरानी व्यवस्था में फॉर्म 15G और 15H का इस्तेमाल अलग अलग पात्रता के आधार पर किया जाता था. 60 वर्ष से कम उम्र के पात्र व्यक्ति फॉर्म 15G के जरिए TDS नहीं काटने का अनुरोध कर सकते थे. वहीं, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 15H का विकल्प था. इसके लिए आय और टैक्स से जुड़ी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता था. अब टैक्स वर्ष 2026 27 से इन दोनों फॉर्म की जगह फॉर्म 121 इस्तेमाल किया जाएगा.
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क्या है फॉर्म 121 और किसे मिलेगा फायदा?
फॉर्म 121 के जरिए पात्र व्यक्ति यह अनुरोध कर सकता है कि उसकी PF निकासी पर TDS न काटा जाए. यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनकी अनुमानित कुल आय पर संबंधित वित्तीय वर्ष में टैक्स देय नहीं बनता और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं. ध्यान रखें कि यह फॉर्म जमा करने से निकासी अपने आप टैक्स फ्री नहीं हो जाती. इसका इस्तेमाल केवल TDS से छूट का दावा करने के लिए किया जाता है.
आवेदन से पहले PAN और पात्रता जांचना जरूरी
फॉर्म 121 का इस्तेमाल करने से पहले PF खाताधारकों को अपनी अनुमानित सालाना आय और टैक्स देनदारी की जांच करनी चाहिए. इसके साथ वैध पैन कार्ड होना भी जरूरी है. केवल फॉर्म जमा कर देने से TDS छूट की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए तय नियमों और पात्रता को पूरा करना आवश्यक है. इसलिए PF से पैसा निकालने से पहले EPFO के आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि गलत फॉर्म जमा करने या पात्रता को लेकर भ्रम की स्थिति न बने.