धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब हाइब्रिड गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन सेस; CNG वालों को भी दी बड़ी राहत
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. अब दूसरे राज्यों से आने वाले हाइब्रिड वाहनों पर ग्रीन सेस लगेगा, जबकि CNG वाहनों को छूट जारी रहेगी. इसके अलावा नई EV नीति, मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन, हरिद्वार में NCDC शाखा और स्वास्थ्य विभाग की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड की धामी सरकार ने वाहनों से जुड़े ग्रीन सेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले हाइब्रिड वाहनों को भी ग्रीन सेस देना होगा. अभी तक इन वाहनों को इस शुल्क से छूट मिली हुई थी. हाइब्रिड वाहन पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर से भी चलते हैं. सरकार का मानना है कि इन वाहनों में ईंधन की खपत होती है. इसी वजह से इन्हें भी ग्रीन सेस के दायरे में लाने का फैसला किया गया है.
कैबिनेट बैठक में साफ किया गया कि CNG से चलने वाले वाहनों को अभी ग्रीन सेस के दायरे में नहीं लाया जाएगा. यानी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाली CNG गाड़ियों को फिलहाल इस शुल्क से छूट जारी रहेगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है.
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर भी मंथन
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को लेकर भी चर्चा हुई. परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई नीति तैयार करने से पहले दूसरे राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन किया जाए. सरकार अलग अलग राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को देखने के बाद उत्तराखंड की जरूरतों के अनुसार विस्तृत नीति तैयार करना चाहती है. इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे की रणनीति तय होगी.
Also Read
वेतन मैट्रिक्स से हटाया गया लेवल 16
कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में भी बदलाव को मंजूरी दी है. उत्तराखंड के मौजूदा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 क के बाद लेवल 15 और लेवल 16 का प्रावधान था. केंद्र सरकार के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 क के बाद लेवल 14 और फिर लेवल 15 है. इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के वेतन मैट्रिक्स से लेवल 16 को हटाने का फैसला लिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव से संबंधित कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के समूह क, ख और ग के लिए नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी है. अब तक इस संवर्ग में उत्तर प्रदेश की पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर काम किया जा रहा था. नई नियमावली में कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और दंड से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं. इस बदलाव से उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा से जुड़े नियम अधिक स्पष्ट हो सकेंगे.