मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्रकैद की सजा, इस बार अवैध हथियार मामले में लगा झटका

UP News: उत्तर प्रदेश में बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्तार को दूसरी बार उम्रकैद की सजा मिली है. इससे पहले अवधेश राय मामले में भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी.

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UP News: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये सजा अवैध हथियार (फर्जी शस्त्र लाइसेंस) मामले में सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

मुख्तार अंसारी वर्तमान में यूपी की बांदा जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ आर्म्स एक्स के मामले में सुनवाई चल रही थी. हालांकि ये मामला करीब 36 साल पुराना है. इसी मामले में वाराणसी MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मुख्तार की पेशी 

वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम की कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है. फैसले के दौरान कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाराणसी की इसी कोर्ट ने मुख्तार को अवधेश राय की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यानी मुख्तार को दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अब कुल मिलाकर मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है. 

साल 1987 का फर्जी लाइसेंस मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने साल 1987 में डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर करने एक बंदूक का लाइसेंस लिया था. जैसे ही ये मामला खुला वैसे ही पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज किया था. 

मुख्तार को पहले कौन-कौन सी सजा सुनाई गईं

मुख्तार अंसारी को इससे पहले 7 बार सजा हो चुकी हैं, जिनमें से अकेले वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही तीन सजा सुनाई है. गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2023 में उनको 10 साल का कठोर कारावास और 5 लाख रुपये की सजा सुनाई थी. एक दूसरे गैंगस्टर मामले में भी गाजीपुर कोर्ट ने साल 2022 में मुख्तार को 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.