IND Vs SA

3 मासूम बेटियों को सरयू नदी में फेंककर दी दी दर्दनाक मौत, कोर्ट ने क्रूर पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक व्यक्ति और उसके सहयोगी को उसकी तीन नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. प्रत्येक आरोपी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

social media
Kuldeep Sharma

Daughters' killer sentenced to life imprisonment: संत कबीर नगर (UP) से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले की अदालत ने तीन नाबालिग बेटियों की हत्या के आरोप में उनके पिता सरफराज और उसके साथी निरज मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस अपराध ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था और परिवार में गहरा सदमा पहुंचाया.

सरफराज की पत्नी साबिरा खातून ने 31 मई 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पति और उनकी चार बेटियों के बीच रिश्ते खराब थे और सरफराज दोनों के प्रति नाखुश था. घटना के दिन, सरफराज और उसका साथी नीरज मौर्य अपने तीन बेटियों सना (7), सबा (4.5), और शमा (2.5) को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने बाइक पर लेकर गए और फिर उन्हें सरयू नदी में फेंक दिया.

जांच और गिरफ्तारी

साबिरा ने आरोप लगाया कि सरफराज ने उन्हें झूठा दावा किया कि बेटियों को अपराधियों ने अगवा कर लिया है. लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 317 (बालक का परित्याग), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) और 120-B (साज़िश) के तहत दर्ज किया गया.

अदालत का निर्णय

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही, अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान नौ गवाहों को पेश किया. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की पुष्टि के आधार पर सजा सुनाई.

सजा और सामाजिक संदेश

इस सजा से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून किसी भी तरह के निर्मम अपराध को बख्शता नहीं है. अदालत के इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में ऐसे भयावह अपराधों पर रोक लगाई जा सके.