नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक संपन्न, संज्ञान में ली गई 10 परियोजनाएं
Noida Authority 219th Board Meeting: नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक दीपक कुमार, अवस्थापना एव औद्योगिक विकास आयुक्त उ.प्र. एवम् अध्यक्ष, नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई.
Noida Authority 219th Board Meeting: नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक दीपक कुमार, अवस्थापना एव औद्योगिक विकास आयुक्त उ.प्र. एवम् अध्यक्ष, नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई.
बोर्ड बैठक में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं है जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया, 13 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा कराई गई एवं 35 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराए जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नहीं किया गया है.
यह शासनादेश की मूल भावना के विरूद्ध/प्रतिकूल है. इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ दिए जाने की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. प्राधिकरण अतिदेयताओं की वसूली के लिये अपने नियम व शर्तों के अंतर्गत कार्य करेगा.
रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय:
आवासीय भूखण्डों/ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों में सशुल्क 12 वर्षों की अधिकतम समयवृद्धि के उपरांत भी भवन निर्माण न करने की दशा में सभी रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया. वर्क सर्किल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिन भूखण्डों पर भवन का निर्माण हो चुका है/निर्माणाधीन है, मात्र उन भूखण्डों को भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 6 माह का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा. इसके उपरांत प्राधिकरण स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
NGT एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में शोधित जल की गुणवता बनाये रखने हेतु 4 नग STP यथा 25 MLD STP Sector-50, 33 MLD STP Sector - 54, 35 MLD STP Sector-123 and 50 MLD STP Sector 168 के सीवेज संशोधन संयंत्रों की रेट्रोफिटिंग के कार्यों को सैन्द्रांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया. कार्य की लागत लगभग रू0 87.6 करोड़ है.
यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 में उल्लिखित प्रावधानों को समाहित करते हुए प्राधिकरण के सस्थागत विभाग में उपलब्ध कॉलेज, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा नर्सिंग होम भू-उपयोग के भूखण्डों की योजना विवरणिका (ब्रॉशर) का अनुमोदन प्रदान किया गया.
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