खुली मिठाई खरीदने से पहले देख लें 'यूज बाय डेट', 15 अक्टूबर से यूपी में लागू होगा नया नियम

उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली और पैक्ड मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. खाद्य कारोबारी मिठाई की सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण के आधार पर उसकी उपयोग अवधि तय करेंगे.

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Km Jaya

त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की खरीदारी करने वालों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से दुकानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' यानी इस्तेमाल की आखिरी तारीख बताना अनिवार्य होगा.  खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों पर नहीं, बल्कि दुकानों में खुले में रखी और भंडारित मिठाइयों पर भी लागू होगा.

इससे ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी और वे खरीदारी करते समय ज्यादा सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था. विभाग की इस पहल का उद्देश्य मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाना है. अब मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर संबंधित उत्पाद की उपयोग की अंतिम तारीख साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होगी.

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी आखिरी तारीख

अक्सर मिठाई की दुकानों पर ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार खुली मिठाइयां खरीदते हैं. ऐसे में उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि मिठाई का सेवन कितने समय तक करना उचित है. नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ भी बतानी होगी. इससे ग्राहकों को खरीदारी के समय ही जरूरी जानकारी मिल सकेगी.


हर मिठाई की उपयोग अवधि अलग होगी

विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी शेल्फ लाइफ तय नहीं की है. मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों के आधार पर कारोबारी उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे. अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. निर्धारित अवधि को बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जरूरी होगा.

तय तारीख तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत मिठाई की उपयोग अवधि तय करने के साथ कारोबारी की जवाबदेही भी जुड़ी होगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन निर्धारित की गई है, तो विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस अवधि में मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे. इसलिए उपयोग की अंतिम तारीख तय करते समय मिठाई की प्रकृति और उसके रखरखाव का ध्यान रखना जरूरी होगा.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

इस नियम से मिठाई खरीदने वालों को उत्पाद की उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. इससे वे मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और इस्तेमाल की अवधि को ध्यान में रख सकेंगे. साथ ही, दुकानदारों के लिए भी मिठाइयों की गुणवत्ता और भंडारण पर ध्यान देना जरूरी होगा. 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली यह व्यवस्था त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में खरीदारी करते समय 'यूज बाय डेट' देखना और मिठाई को उचित तरीके से रखना जरूरी होगा.