Meerut Snake Murder Case: मेरठ सांप कांड का फैसला, पति की हत्या के दोषी रविता और अमरदीप को फांसी

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने 16 अक्टूबर 2026 को पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. दोनों को 7 अक्टूबर को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया था.

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Km Jaya

मेरठ के चर्चित सांप कांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों को अमित कश्यप की हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था. 16 अक्टूबर 2026 को अदालत ने सजा का ऐलान किया. दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी.

मेरठ की अदालत ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को अमित कश्यप की हत्या का दोषी माना था. इसके बाद सजा के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?

रिपोर्टों के मुताबिक सजा से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान रविता ने कहा था कि अदालत जो फैसला सुनाएगी, उसे वह स्वीकार करेगी. वहीं अमरदीप ने कुछ भी कहने से इनकार किया था.


हत्या को सांप के काटने का रूप देने की कोशिश

अमित कश्यप की मौत अप्रैल 2025 में हुई थी. शुरुआत में मामला सांप के काटने से मौत का माना गया, क्योंकि शव के पास सांप मिला था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी कहानी बदल गई. रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का जहर नहीं बल्कि दम घुटना सामने आया. इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची थी. आरोप था कि हत्या के बाद शव के पास जिंदा सांप रख दिया गया, ताकि मौत को सर्पदंश का रूप दिया जा सके. जांच में दोनों के बीच संबंध और हत्या की कथित साजिश से जुड़े कई तथ्य सामने आए.

12 गवाहों की हुई थी गवाही

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए. इनमें अमित के परिवार के सदस्यों के अलावा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, पुलिस अधिकारियों और सांप से जुड़े लोगों की गवाही भी शामिल थी. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी माना.

अब दोनों को मिली मृत्युदंड की सजा

दोष सिद्ध होने के बाद 16 अक्टूबर को अदालत ने रविता और अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई. यह मामला मेरठ के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, क्योंकि हत्या के बाद उसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश का आरोप था. अदालत के फैसले के बाद अब दोनों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण लागू होंगे.