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India Daily

संभल जामा मस्जिद का सर्वे रहेगा जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मस्जिद समति की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. है. ट्रायल कोर्ट के आदेश में हाईकोर्ट को कोई दिक्कत नहीं दिखी.

Shahi Jama Masjid
Courtesy: Twitter

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मस्जिद समति की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. ट्रायल कोर्ट के आदेश में हाईकोर्ट को कोई दिक्कत नहीं दिखी.

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगलकालीन मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर को तोड़ा गया. मस्जिद की जगह पहले यहां हरिहर मंदिर था.

24 नवंबर को भड़की थी हिंसा

24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई वहीं 29 पुलिस वाले भी घायल हुए. सर्वे करने वाली टीम को रोकने के लिए भारी भीड़ संभल में शाही मस्जिद और उसके बाहर इकठ्ठा हो गई थी. इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी. ये मस्जिद 500 साल पुरानी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पर लगाई थी रोक

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुई ट्रायल कोर्ट के स्तर पर कार्रवाई पर रोक लगा थी. इसी के साथ निर्देश दिए थे कि जब तक हाईकोर्ट  मस्जिद समिति की सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता तब तक आगे कोई भी कार्रवाई प्रशासन स्तर पर नहीं की जाएगी.जस्टिस रोहित
रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच के आदेश के बाद जिला कोर्ट में सर्वे की कार्यवाही आगे बढ़ने की उम्मीद हैं. 

मस्जिद समिति ने संभल की जिला अदालत में इस मामले में चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की है. उनका कहना है कि सर्वे का आदेश जल्दबाजी में और पूर्व सूचना दिए बिना पारित किया गया. इसमें यह भी कहा गया कि मस्जिद का दो बार सर्वेक्षण किया गया था, एक बार आदेश के उसी दिन और फिर 24 नवंबर को, जिस दिन हिंसा भड़की थी.