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दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया तगड़ा झटका, OPS पर लिया यूटर्न

वित्त विभाग ने अब पूर्ववर्ती सरकार के आदेश को पलते हुए नए आदेश में कहा है कि यदि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति कमजोर है और उसके पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है तो तो वह ओपीएस लागू नहीं करने का फैसला ले सकती है.

ani
Sagar Bhardwaj

Rajasthan News: दिवाली से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लागू ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के स्थान पर सभी संस्थाओं में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), सीपीएफ व ईपीएफ स्कीम को लागू करने का रास्ता खोल दिया है.

वित्त विभाग के आदेशानुसार, जो बोर्ड, निगम, विश्वविद्याल, राजकीय उपक्रम व स्वायत्तशासी संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन का दायित्व निभाने में सक्षम नहीं हैं वे जीपीएफ लिंक्ट पेंशन स्कीम (OPS) लागू नहीं करने का निर्णय लेकर पीडी खाते में जमा रकम कर्मचारियों को ब्याज सहित लौटा दें.

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को जारी नोटिफिकेशन के तहत जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया था. वित्त विभाग ने 6 जून 2025 को ओपीएस की स्वीकृति और कर्मचारियों से विकल्प लेने के बावजूद इसे लागू करने वाले बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं के संबंध में आदेश जारी किया था कि जहां ओपीएस लागू करने का निर्णय हो चुका है वहां पैसा नहीं लौटाया जाए.

सरकार का यूटर्न

वित्त विभाग ने अब पूर्ववर्ती सरकार के आदेश को पलते हुए नए आदेश में कहा है कि यदि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति कमजोर है और उसके पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है तो तो वह ओपीएस लागू नहीं करने का फैसला ले सकती है. आदेश के तहत जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने की दिशा में पूर्व में चल रही पेंशन योजना जैसे सीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएस को पुन लागू करना होगा.