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राजस्थान में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शिकंजा, चार ब्रांड के घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. जांच के बाद पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में बने चार ब्रांड के देशी घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर दो महीने के लिए रोक लगाई गई है.

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Edited By: Shanu Sharma
राजस्थान में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शिकंजा, चार ब्रांड के घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक
Courtesy: AI

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर चार ब्रांड के खाद्य उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई है. इनमें दिल्ली में बने कृष्णा ब्रांड देशी घी, पंजाब के फाजिल्का में तैयार जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर और राजस्थान में बने नंदी तथा गोल्डन थार ब्रांड देशी घी शामिल हैं.

विभाग के अनुसार दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र में केडीपी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा कृष्णा ब्रांड देशी घी का निर्माण किया जाता है. वहीं पंजाब के फाजिल्का की हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर भी कार्रवाई के दायरे में आया है.

राजस्थान के दो ब्रांड भी कार्रवाई की जद में

जांच के बाद राजस्थान में निर्मित दो देशी घी ब्रांड पर भी रोक लगाई गई है. बालोतरा स्थित दिशा एंटरप्राइजेज के नंदी ब्रांड देशी घी और बाडमेर की श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के गोल्डन थार ब्रांड देशी घी की बिक्री दो महीने तक नहीं की जा सकेगी. विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना है, जो तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं.

खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले जयपुर के नौ प्रतिष्ठानों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है. विद्याधर नगर के बालाजी जायका, कूकडखेड़ा के गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर के फूड कैफे सहित नौ प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. विभाग ने इन कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को आधार बनाकर कार्रवाई की है.

तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त

विभाग ने ऐसे तीन कारोबारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की, जो पहले असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद कारोबार जारी रखे हुए थे. इनके पास वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं था. इनमें विद्याधर नगर स्थित एमएस बालाजी जायका, कूकडखेड़ा स्थित एमएस गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं. विभाग ने तीनों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हलचल बढ़ गई है. विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी.