FIFA World Cup 2026

फतेहगढ़ साहिब में एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन, एक साथ सील की शराब की 23 दुकानें

फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद सर्कल में टिंकू वाइन कंपनी की 23 शराब दुकानें एक्साइज विभाग ने तीन दिन के लिए सील कर दीं.

Symbolic Image
Ashutosh Rai

पंजाब में एक्साइज विभाग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में बिना परमिट के तय सीमा से अधिक शराब बेचने का मामला सामने आने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की. मंगलवार की सुबह ईटीओ की टीम ने एक ही कंपनी की 23 दुकानों पर एकसाथ ताला लगा दिया.

टियाला में पकड़ी गई अवैध शराब

पटियाला में जांच के दौरान टिंकू वाइन कंपनी के ठेकों से बेची गई दो पेटी अंग्रेजी शराब और दो पेटी बीयर पकड़ी गई. जांच में खुलासा हुआ कि यह शराब एक आम ग्राहक को बिना किसी परमिट के बेची गई थी, जो पंजाब एक्साइज के नियमों का सीधा उल्लंघन है. पंजाब में नियम है कि एक आम ग्राहक एक बार में बिना परमिट के सिर्फ दो बोतल अंग्रेजी शराब या 12 बोतल बीयर ही खरीद सकता है. इससे ज्यादा खरीदने के लिए एक्साइज विभाग से पहले परमिट लेना जरूरी है. ठेकेदार ने बिना किसी परमिट के थोक में शराब बेच दी, जो पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई का कारण बनी.

एक्साइज विभाग ने की कड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्साइज विभाग पटियाला जोन के डीसी खुशदिल सिंह ने कोई नरमी नहीं दिखाई. उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए कि सरहिंद सर्कल में चल रही टिंकू वाइन कंपनी की सभी 23 दुकानें तीन दिन के लिए बंद की जाएं. मंगलवार सुबह ठीक नौ बजे ईटीओ राकेश कुमार ने एक्साइज इंस्पेक्टर की पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों को सील करवा दिया.


क्या हैं नियम?

पंजाब एक्साइज के नियमों के मुताबिक शराब की थोक बिक्री केवल परमिट के आधार पर ही की जा सकती है. यह परमिट आमतौर पर शादी, समारोह या किसी बड़े आयोजन के लिए दिया जाता है. बिना परमिट पकड़े जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और दुकान सील करने जैसी कार्रवाई हो सकती है. अगर कोई ठेकेदार बार-बार नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस पूरी तरह रद भी किया जा सकता है.