AAP नेता की लुटेरी दुल्हन जेवरात लेकर फरार, PCS अधिकारी बताकर की थी शादी

फतेहगढ़ साहिब में AAP नेता ने पत्नी और उसके परिवार पर पहचान छिपाकर शादी करने, दस्तावेजों में हेरफेर और जेवरात लेकर घर छोड़ने का आरोप लगाया है.

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Sagar Bhardwaj

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अमरिंदर सिंह मंडोफल की शादी अब गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है. मंडोफल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जानकारी छिपाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि शादी से पहले महिला को PCS अधिकारी और अविवाहित बताया गया था.

फरवरी में हुई थी शादी

अमरिंदर सिंह मंडोफल फतेहगढ़ साहिब में AAP के संयुक्त सचिव, जिला परिषद सदस्य और मार्केट कमेटी सरहिंद के चेयरमैन हैं. उनकी शिकायत के मुताबिक, दोनों की शादी फरवरी 2026 में धूमधाम से हुई थी. समारोह में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थीं.

शादी के बाद सामने आई जानकारी

मंडोफल का दावा है कि शादी के बाद उन्हें पत्नी के बारे में ऐसी जानकारियां मिलीं, जिनसे उन्हें पहले बताई गई पहचान पर संदेह हुआ. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला पहले शादीशुदा थी और उसका तलाक हो चुका था. साथ ही उसके करीब 18 वर्षीय बेटे की जानकारी भी कथित तौर पर उनसे छिपाई गई.


दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप

AAP नेता ने महिला की उम्र और पहचान से जुड़े दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गलत जानकारी और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें शादी के लिए तैयार किया गया. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

जेवरात लेकर घर छोड़ने का आरोप

शिकायत के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद महिला कथित तौर पर घर छोड़कर चली गई. मंडोफल का आरोप है कि वह अपने साथ सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान भी ले गई. इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग की.

छह लोगों पर FIR दर्ज

फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में मनविंदर कौर, उसके भाई तरलोचन सिंह, भाभी रुपिंदर कौर, मां वरिंदरजीत कौर, चचेरे भाई नरिंदर सिंह गोल्डी और पूर्व सरपंच सुरिंदर सिंह राणा शामिल हैं. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी तरनतारन जिले के भिखीविंड थाना क्षेत्र के गांव सुरसिंह के निवासी हैं.

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को फतेहगढ़ साहिब थाने में FIR नंबर 240 दर्ज की. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है. मामले में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है.