राजधानी बेंगलुरु की प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चेन एम्पायर एक गंभीर खाद्य सुरक्षा विवाद में घिर गई है। गांधीनगर स्थित आनंद राव सर्कल ब्रांच से लिए गए चिकन कबाब के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। यह खुलासा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंबरीश गौड़ा द्वारा 27 जून को किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट से 500 ग्राम के चार पैकेट, कुल 2 किलोग्राम चिकन कबाब के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों की जांच बेंगलुरु के जन स्वास्थ्य संस्थान में की गई।
11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में साफ कहा गया कि एम्पायर के चिकन कबाब एफएसएसएआई के तहत बनाए गए खाद्य उत्पाद मानक एवं योजक विनियम, 2011 के अनुरूप नहीं हैं। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इन कबाबों को खपत के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया।
रिपोर्ट सामने आने के बाद बीबीएमपी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उत्तर) ने रेस्टोरेंट को नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही रेस्टोरेंट को मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFTRI) में फिर से जांच कराने का ऑप्शन भी दिया गया है।
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एम्पायर ग्रुप के सीईओ शाकिर ने एनडीटीवी को बताया कि, "हमें FSSAI से नोटिस मिला है। हम अभी विवरण साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमने खाद्य रंगों का उपयोग बंद कर दिया है। हमारी प्राथमिकता हमेशा गुणवत्ता बनाए रखना है।" खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर इस खुलासे के बाद रेस्टोरेंट चेन पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।