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बेंगलुरु में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा चार्ज, जानिए हैचबैक से SUV तक की पार्किंग फीस

बेंगलुरु में प्रस्तावित GBA Parking Rules 2026 के तहत घर के बाहर सार्वजनिक सड़क पर कार पार्क करने के लिए सालाना पार्किंग शुल्क देना पड़ सकता है. हैचबैक के लिए 15 हजार, सेडान के लिए 20 हजार और SUV के लिए 25 हजार रुपये की फीस प्रस्तावित है.

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Babli Rautela

बेंगलुरु में सड़क किनारे वाहन पार्क करने वालों के लिए आने वाले समय में नियम और सख्त हो सकते हैं. प्रस्तावित GBA Parking Rules 2026 के तहत घर के बाहर सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा करने के लिए रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट लेना जरूरी हो सकता है. इस परमिट के लिए वाहन मालिक को सालाना शुल्क देना होगा. ड्राफ्ट नियमों में वाहन के प्रकार के आधार पर अलग अलग फीस प्रस्तावित की गई है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार हैचबैक के लिए सालाना 15 हजार रुपये, सेडान के लिए 20 हजार रुपये और SUV के लिए 25 हजार रुपये की पार्किंग फीस रखी गई है. 

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी सड़क पर वाहन खड़ा करने की अनुमति मिल जाएगी. पार्किंग के लिए संबंधित नगर निगम से वैध परमिट लेना होगा और वाहन को केवल निर्धारित सड़क पर ही पार्क किया जा सकेगा.

बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था भी जरूरी

रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है. जिस इमारत में वाहन मालिक रहता है, उसे निर्माण और पार्किंग से जुड़े तय नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी बिल्डिंग में नियमों के मुताबिक पर्याप्त ऑन साइट पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो वहां रहने वाले व्यक्ति को सड़क पर पार्किंग का परमिट मिलने में परेशानी हो सकती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़क पर लंबे समय तक खड़े रहने वाले वाहनों को नियंत्रित करना और उपलब्ध सार्वजनिक जगह का बेहतर इस्तेमाल करना है.


बिना परमिट गाड़ी खड़ी की तो कार्रवाई

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक बिना वैध परमिट के सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा करना अवैध पार्किंग माना जा सकता है. ऐसे मामलों में वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है. परमिट किसी खास वाहन और उसके पंजीकृत मालिक के नाम पर जारी किया जाएगा. इसकी वैधता एक साल की होगी. अगले साल इसे दोबारा रिन्यू कराया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए यह देखना होगा कि वाहन मालिक अब भी संबंधित इलाके में रह रहा है या नहीं.

घर से पैदल दूरी तक ही मान्य होगा परमिट

रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट पूरे शहर में लागू नहीं होगा. यह केवल वाहन मालिक के घर के पास निर्धारित पार्किंग वाली सड़कों पर ही मान्य रहेगा. अगर कोई व्यक्ति अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर वाहन खड़ा करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. यानी परमिट मिलने के बाद भी वाहन मालिक को पार्किंग की तय सीमा का ध्यान रखना होगा.

ड्राफ्ट नियमों में सिर्फ वाहन पार्किंग की बात नहीं की गई है बल्कि सड़क पर पैदल चलने वालों और यातायात के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने की शर्त भी रखी गई है. गैर मुख्य सड़कों पर पार्किंग तभी की जा सकेगी जब वाहनों की आवाजाही के लिए कम से कम छह मीटर जगह उपलब्ध रहे. इसके अलावा दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए 1.8 मीटर की साफ जगह बनाए रखना जरूरी होगा. वहीं स्थानीय सड़कों पर पार्किंग के बाद यातायात के लिए कम से कम चार मीटर जगह खाली रहनी चाहिए. कम से कम एक तरफ 1.8 मीटर की पैदल चलने की जगह भी उपलब्ध होनी जरूरी होगी.