फोटो फ्रेम में छिपाकर ले जा रहा था 39 लाख का गांजा, एयरपोर्ट पर ऐसे खुला राज; बैंकॉक का नागरिक कर्नाटक में गिरफ्तार
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से फोटो फ्रेम में छुपाकर लाया गया 1.125 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. इसकी कीमत करीब 39 लाख रुपये है.
बेंगलुरु: कर्नाटक के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई में कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक यात्री द्वारा लाए गए फोटो फ्रेम के अंदर चालाकी से छिपाया गया 39.37 लाख रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया. रूटीन बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान शक होने पर अधिकारियों ने यात्री को रोका और उसके सामान की जांच की.
जो चीज पहले एक साधारण फोटो फ्रेम लग रही थी, उसने जल्द ही अधिकारियों को सचेत कर दिया. जब अधिकारियों ने उसे तोड़कर खोला तो उन्हें उसके अंदर 1.125 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा छिपा हुआ मिला. यह गांजा अधिकारियों की नजर से बचने के लिए एक सोची-समझी योजना के तहत छिपाया गया था.
क्या लिया गया एक्शन?
यात्री को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और कस्टम अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और अधिकारियों ने इस तस्करी के प्रयास के पीछे के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
पहले भी ड्रग रैकेट का हुआ भंडाफोड़
3 मार्च को बेंगलुरु सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी CCB की नारकोटिक्स कंट्रोल विंग द्वारा चलाए गए एक सफल ऑपरेशन के बाद दो अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करों जिनमें एक महिला भी शामिल है. उसको गिरफ्तार किया गया. एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान CCB ने 8,335 LSD स्ट्रिप्स, 534 ग्राम चरस, 5 किलोग्राम हाइड्रो-गांजा, दो मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया.
एसीपी एच. के. महानंदा और पुलिस इंस्पेक्टर मंजप्पा सी.ए. के नेतृत्व वाली टीम द्वारा जुटाई गई विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, CCB नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बागुलुर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर यह छापा मारा.
क्या था उनका प्लान?
गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पिछले एक साल से बेंगलुरु में रह रहे थे और एक संगठित अवैध नशीले पदार्थों के वितरण नेटवर्क में शामिल थे. वे नशीले पदार्थ केरल के एक ऐसे व्यक्ति से मंगाते थे जो फिलहाल थाईलैंड में रह रहा है और उसके निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को ड्रग्स बेचकर अवैध मुनाफा कमाते थे. विज्ञप्ति के अनुसार बागुलूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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