'जानबूझकर मारी टक्कर', गुरुग्राम फीमेल बाइकर केस में खुलासा; एक हफ्ते में चार्जशीट
गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान से जुड़े रोड रेज मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आई है.
Gurugram Female Biker Case: गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान से जुड़े रोड रेज मामले में जांच के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है. जिस घटना को आरोपी ने गाड़ी से नियंत्रण खोने के कारण हुआ हादसा बताया था, उसे विशेष जांच टीम (SIT) ने जानबूझकर किया गया हमला माना है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले शिवानी के साथ बदसलूकी की और फिर अपनी कार से उनकी बाइक को टक्कर मारी. अब मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है.
इस मामले में पांच सदस्यीय एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है. टीम का नेतृत्व एसीपी (महिला अपराध) सुशीला ने किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच में जानबूझकर टक्कर मारने की बात सामने आई है.
आरोपी के दावे पर जांच में क्या निकला?
गिरफ्तारी के बाद कल्याण बैसला ने दावा किया था कि यू-टर्न के पास कार से नियंत्रण खोने के कारण टक्कर लगी थी. उसने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने से इनकार किया था. हालांकि, पुलिस के अनुसार, एसआईटी ने घटना की जांच के बाद इसे सामान्य सड़क हादसा नहीं माना. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीम के निष्कर्ष के मुताबिक, यह सोच-समझकर किया गया हमला था.
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13 सितंबर को क्या हुआ था?
यह घटना 13 सितंबर को हुई थी. दिल्ली के कालकाजी की रहने वाली शिवानी उर्फ सिया अपने दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से एक्सटेंशन रोड की ओर जा रही थीं. इसी दौरान सफेद कार में सवार लोगों ने उनका पीछा किया और कथित तौर पर अश्लील इशारे किए. इसके बाद कार ने उनकी बाइक को साइड से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के कारण शिवानी बाइक से गिर गईं और सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं.
कैमरे में कैद हुई थी पूरी घटना
घटना के दौरान शिवानी के हेलमेट कैमरे और उनके साथ चल रहे एक अन्य बाइकर के कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी. मामले में हरियाणा महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबाश कबिराज ने एसआईटी गठित की थी. जांच पूरी होने के बाद अब पुलिस अदालत में आरोपों से जुड़े साक्ष्य पेश करने की तैयारी कर रही है.
भोंडसी जेल में बंद हैं दोनों आरोपी
पुलिस ने 15 सितंबर को कल्याण बैसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को राजस्थान के दौसा जिले के राजगढ़ से गिरफ्तार किया था. घटना के समय कार में चार लोग सवार थे. जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपी फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 79, 109 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. अब सबकी नजर चार्जशीट और अदालत की आगे की कार्यवाही पर है.