दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस का बड़ा फैसला! 16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क
CJP Lehra Do Tiranga March: दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च होने वाला है, जिससे पहले दिल्ली पुलिस ने लोगों से खास अपील की है. पुलिस ने आम लोगों से इस आयोजन में शामिल होने से बचने को कहा है.
CJP Lehra Do Tiranga March: दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च होने वाला है, जिससे पहले दिल्ली पुलिस ने लोगों से खास अपील की है. पुलिस ने आम लोगों से इस आयोजन में शामिल होने से बचने को कहा है. वहीं, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने का फैसला किया है. यह मार्च कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुलाया है.
16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च:
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च आयोजित करने की अपील की है. उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर कार्यक्रम में पहुंचने का आग्रह किया है. यह आयोजन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुलाया गया है.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन को लेकर लोगों को सतर्क किया है. पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है.
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कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू:
दिल्ली पुलिस की ने बताया कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से लागू हैं. पुलिस ने आम जनता और प्रदर्शनकारियों से ऐसे किसी भी जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील की है, जो लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हो. पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
16-17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क रहेगा बंद:
इस मामले में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने भी अहम कदम उठाया है. दिल्ली पुलिस को परिषद ने पत्र लिखकर दिया, जिसमें बताया गया है कि प्रशासनिक कारणों से कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा. NDMC ने पुलिस से पार्क में सुरक्षा के उचित इंतजाम करने और अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने का अनुरोध भी किया है.
इस फैसले के बाद शुक्रवार को प्रस्तावित मार्च के आयोजन को लेकर स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई है. हालांकि, पुलिस की तरफ से किसी दूसरी जगह पर सीमित संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी जा सकती है.
राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने की मिल सकती है अनुमति:
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ लोगों को दूसरी जगह पर इकट्ठा होने देने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा. पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, गरिमा और अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.