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दिल्ली एयरपोर्ट पर लग्जरी घड़ी जब्त, HC ने शख्स को दी बड़ी राहत; जानें क्या हैं हाईवैल्यू आइटम पर कस्टम रूल्स

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक Rolex घड़ी को वाणिज्यिक वस्तु नहीं माना जा सकता. दुबई निवासी महेश की घड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त की गई थी. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना भरने पर घड़ी लौटाई जाए, लेकिन भविष्य में यात्रियों को महंगी वस्तुएं घोषित करनी होंगी.

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Km Jaya

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दुबई में रहने वाले एक भारतीय नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनकी लक्जरी Rolex घड़ी को दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 'व्यावसायिक मात्रा' बताकर जब्त कर लिया था. कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा पहनी गई एक ही महंगी घड़ी को व्यापारिक वस्तु नहीं माना जा सकता और उसे तय जुर्माना भरकर घड़ी वापस पाने की अनुमति दी.

यह मामला मार्च 2024 का है जब महेश, जो दुबई में रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनके पास एक Rolex Submariner घड़ी थी जिसकी कीमत लगभग ₹12.7 लाख थी. उन्होंने कोई शुल्क योग्य वस्तु न होने के कारण ग्रीन चैनल से होकर निकले, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया. अधिकारियों ने घड़ी को जब्त करते हुए कहा कि यह व्यावसायिक मात्रा की वस्तु है और इसका विवरण न देने पर कार्रवाई की गई.

कस्टम विभाग के आदेश में क्या कहा?

बाद में महेश ने कस्टम विभाग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और साहिल जैन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि जबकि कस्टम विभाग को वस्तु की घोषणा न होने पर उसे जब्त करने का अधिकार है, लेकिन एक मात्र घड़ी को वाणिज्यिक आयात मानना अनुचित है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत उपयोग की महंगी वस्तु को व्यापारिक मानना अस्थायी और असंगत है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

फैसले में कोर्ट ने कहा, 'एक Rolex घड़ी को वाणिज्यिक मात्रा नहीं कहा जा सकता. ऐसी वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखी जा सकती हैं, बशर्ते उनकी घोषणा की जाए और लागू शुल्क का भुगतान किया जाए.' कोर्ट ने महेश को 31 अक्टूबर तक जुर्माना भरकर घड़ी वापस लेने की अनुमति दी.  हालांकि अदालत ने यह भी दोहराया कि यात्रियों को महंगी वस्तुएं लेकर आने पर घोषणा करना जरूरी है और नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान बना रहेगा.

क्या है भारत के कस्टम बैगेज नियम?

भारत के कस्टम बैगेज नियमों के अनुसार, हर यात्री को विदेश से लौटते समय महंगी, सीमित या प्रतिबंधित वस्तुओं की घोषणा करनी होती है. यदि किसी वस्तु की कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो उसे रेड चैनल से होकर ले जाना चाहिए. Rolex घड़ियां, डिजाइनर बैग या हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुएं इस श्रेणी में आती हैं.

किस स्थिति में वस्तु किया जाएगा जब्त?

घोषणा न करने पर वस्तु जब्त की जा सकती है और Customs Act, 1962 के तहत दंड या जुर्माना लगाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला यात्रियों और अधिकारियों दोनों के लिए मार्गदर्शक है. व्यक्तिगत उपयोग की महंगी वस्तुएं घोषित करनी चाहिए, लेकिन उन्हें वाणिज्यिक नहीं माना जाएगा.