पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल न देने के फैसले पर 2 दिन भी नहीं टिक सकी दिल्ली सरकार, CAQM से की ये मांग
सीएक्यूएम ने अप्रैल में ईंधन स्टेशनों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि 1 जुलाई से किसी भी ऐसे वाहन को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए जो अपनी आयु पूरी कर चुका हो.
देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए 'एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल' (ELV) नियम को लेकर रेखा गुप्ता सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने ने आम जनता की परेशानी का मुद्दा उठाया. सिरसा ने गुरुवार (3 जुलाई) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से पुराने वाहनों (एंड-ऑफ-लाइफ वाहन या ELVs) पर ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्देश को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह मांग गुरुवार को CAQM को लिखे एक पत्र में की गई. CAQM ने अप्रैल में ईंधन स्टेशनों को निर्देश जारी किया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा.
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मंजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पत्र में लिखा, “हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से तब तक स्थगित किया जाए, जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया जाता.” उन्होंने आगे कहा, “हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में काफी सुधार होगा.”
पुराने वाहनों की परिभाषा
CAQM के निर्देशों के अनुसार, पुराने वाहनों में वे डीजल वाहन शामिल हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. यह नियम उन सभी वाहनों पर लागू है, चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों. इस नीति का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है, जो लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है.
दिल्ली सरकार के प्रयास
दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना शामिल है. सिरसा का कहना है कि ANPR प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन के बिना यह प्रतिबंध लागू करना समय से पहले है और इससे आम लोगों को असुविधा हो सकती है.