Yash Dayal Case: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट ने झटका दिया है. नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में जयपुर की जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यश दयाल की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चूंकि मामला एक नाबालिग से संबंधित है, इसलिए इस स्तर पर स्टे देना उचित नहीं होगा.
हाईकोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है. यह मामला यश दयाल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है. सांगानेर थाना के इंचार्ज अनिल जैमन ने बताया- जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी. लड़की का आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब यश ने क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया.
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
जैमन ने बताया कि आईपीएल-2025 मैच के दौरान जब यश दयाल जयपुर आए तब सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया. लड़की जब 17 साल की थी, तब पहली बार उससे रेप हुआ. चूंकि पहला अपराध तब हुआ जब पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने यश दयाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
यश दयाल, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था. उनकी गेंदबाजी ने RCB की कई जीतों में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, इस कानूनी विवाद ने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और अगली सुनवाई पर टिकी हैं.