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India Daily
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31 दिसंबर तक नहीं कराए ये काम तो हो सकता है भारी नुकसान

1 जनवरी 2024 से पहले आपको डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना होगा. इसके अलावा आपको 31 दिसंबर तक आईटीआर भी भरना होगा.

ITR दाखिल ना करने पर लगेगा जुर्माना

ITR दाखिल ना करने पर लगेगा जुर्माना: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है. अगर इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. हालांकि जिन टैक्स पेयर्स की आय 5 लाख से कम है उन्हें केवल 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य

बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य: RBI के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक की गई है. ऐसा न होने पर आपका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा.

नई सिम खरीदने पर KYC जरूरी

नई सिम खरीदने पर KYC जरूरी: 1 जनवरी 2024 से नया सिम खरीदने पर ग्राहकों को केवाईसी जमा करना होगा. केवाईसी सिस्टम पेपर बेस्ड होगा. केवल दूरसंचार कंपनियां ही ई-केवाईसी कर पाएंगी.

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य: 1 जनवरी 2024 तक डीमैट धाताधारकों के लिए अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न होने पर अकाउंट होल्डर शेयरों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे.

निष्क्रिय यूपीआई आईडी होंगी बंद

निष्क्रिय यूपीआई आईडी होंगी बंद: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई आईडी व नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो 1 साल से अधिक से डेड हैं. इन्हें हटाने की डेडलाइन 31 दिसंबर है.