PTI चीफ इमरान खान को मिलेगी मौत की सजा! सिफर मामले में आरोप तय
Pakistan News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन को लेकर सोमवार को सुनवाई की गई थी. तय किये गए आरोपों में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड देने तक का प्रावधान है.
Pakistan News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन को लेकर सोमवार को सुनवाई की गई थी. इस सुनवाई में इमरान खान और उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी पर आरोप तय किये गए. इमरान के वकील उमैर नियाजी ने बताया कि तय आरोप में आजीवन कैद से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है.
27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की. आरोप तय करने के बाद विशेष अदालत ने अगली कार्यवाही 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. संघीय जांच एजेंसी के अभियोजक शाह खावर ने कहा कि आज की गई सुनवाई में सिर्फ आरोप तय होने थे. इमरान खान के ऊपर पिछले साल वाशिंगटन स्थित पाक दूतावास की ओर से भेजे गए सीक्रेट डिप्लोमैटिक केबल ( सिफर) को लीक करने का आरोप है.
हाई कोर्ट में करेंगे अपील
इमरान खान के वकील उमैर नियाजी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इंकार किया है. उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने उस दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के तहत गिरा दी गई. नियाजी ने इमरान के हवाले से कहा कि नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते हैं.
नौ मई की हिंसा से राहत
दूसरी ओर इमरान खान को पाक के सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. पाक के सुप्रीम कोर्ट ने उन नागरिकों के खिलाफ अमान्य घोषित कर दिया जो नौ मई की हिंसा में शामिल थे. यह कार्रवाई सैन्य अदालतों में चलाई जा रही थी. कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि वे सामान्य अदालतों में यह सुनवाई करें.
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