Portugal Ban Burqa And Niqab: पुर्तगाल की संसद ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर "लिंग या धार्मिक कारणों" से बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस कानून के तहत उल्लंघन करने वालों पर 200 से 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा. किसी को जबरन चेहरा ढंकने के लिए मजबूर करने की सजा में तीन साल तक की जेल हो सकती है. यह विधेयक दक्षिणपंथी चेगा पार्टी द्वारा प्रस्तावित था और केंद्र-दक्षिणपंथी गठबंधन ने इसका समर्थन किया. हालांकि, विमानों, राजनयिक परिसरों और पूजा स्थलों में चेहरा ढंकने की अनुमति रहेगी.
राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी
राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा को अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाकी है. वे इसे वीटो कर सकते हैं या संवैधानिक समीक्षा के लिए भेज सकते हैं. चेगा पार्टी के नेता आंद्रे वेंचुरा ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा, "हम आज अपनी सांसदों, आपकी बेटियों और हमारी बेटियों को इस देश में बुर्का पहनने की बाध्यता से बचा रहे हैं."
विवाद और आलोचना
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद आंद्रिया नेटो ने कहा, "कोई भी महिला अपने चेहरे को ढंकने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए." हालांकि, वामपंथी दलों के सांसदों ने इस विधेयक की आलोचना की, इसे विदेशियों और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाने वाला बताया. उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है.
यूरोप में बहस का हिस्सा
पुर्तगाल में बहुत कम मुस्लिम महिलाएं पूर्ण चेहरा ढंकने वाले परिधान पहनती हैं, फिर भी यह मुद्दा यूरोप में चल रही बहस का हिस्सा है. फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में पहले से ही चेहरा ढंकने पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लागू हैं. समर्थकों का तर्क है कि चेहरा ढंकना लैंगिक भेदभाव और सुरक्षा जोखिम का प्रतीक है, जबकि आलोचक इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं.
यह कानून, यदि लागू हुआ, तो पुर्तगाल को उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल कर देगा, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाते हैं. यह कदम लैंगिक समानता और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चर्चा को तेज करेगा.